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Court News: केरल हाईकोर्ट ने कहा, ईश्वर या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान के अलावा किसी अन्य नाम पर शपथ मान्य नहीं

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को कानून में निर्धारित तरीके से ही शपथ लेनी होगी। अदालत ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई पार्षदों द्वारा ली गई उन शपथों को अमान्य करार दिया, जिनमें उन्होंने ईश्वर या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान के बजाय अन्य नामों का उल्लेख किया था।
यह भी कहा
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि केरल नगर पालिका अधिनियम और केरल पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्वाचित सदस्यों को शपथ या तो ईश्वर के नाम पर या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान के साथ लेनी होगी। (भाषा)



