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Court News: यात्री अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं ना कि रेलवे : दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ट्रेन में यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा के लिए यात्री खुद जिम्मेदार है। अगर रेल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही या किसी प्रकार की गलती नहीं होती, तो रेलवे किसी भी चोरी की घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है।

जानें क्या है मामला
न्यायमूर्ति रवीन्द्र डुडेजा ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2013 में नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा करते समय उसका बैग चोरी हो गया था, जिसमें लैपटॉप, कैमरा, चार्जर, चश्मा और एटीएम कार्ड जैसे सामान थे। (भाषा)

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