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Marital Rape: कानून वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को मान्यता नहीं देता: दिल्ली उच्च न्यायालय

Marital Rape: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है तथा उसने (न्यायालय ने) एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा चलाने के आदेश को रद कर दिया है।
कहा, ऐसे कृत्यों को दंडित करना वैवाहिक संबंधों पर लागू नहीं होगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत ऐसे कृत्यों को दंडित करना वैवाहिक संबंधों पर लागू नहीं होगा। (भाषा)


