Rail Ticket Cancellation Rule: अब ट्रेन छूटने से इतने घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द कराने पर नहीं मिलेगा पैसा वापस, जानें नए नियम

Railway Cancellation Rule: भारतीय रेलवे ने कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने के नियम बदल दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को टिकट क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि ट्रेन के प्रस्थान करने के आठ घंटे पहले तक कंफर्म टिकट रद्द करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह नियम चार घंटे का है।
इस तारीख से लागू होगा नया नियम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्री ने बताया कि पुनर्भुगतान का नया नियम इस साल एक से 15 अप्रैल के बीच लागू होगा।
अब टिकट कैंसिल कटेगी इतनी राशि
अब ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले और 72 घंटे तक की अवधि में यदि कोई यात्री टिकट कैंसिल कराएगा, तो उसके 25 फीसदी पैसे काट लिए जाएंगे। पहले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करवाने पर 25 फीसदी की कटौती कर ली जाती थी। यदि कोई यात्री टिकट को ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले टिकट कैंसल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन के रवाना होने से आठ से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं, तो 50 फीसदी राशि काट ली जाएगी। पहले इतनी राशि चार से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर काटी जाती थी। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



