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Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका ठुकराई, कहा-छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़े? क्या आपको डर लगता है

Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और व्यवसायी अमित कत्याल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

कहा, क्या आपको उन पर कार्रवाई से डर लगता है
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा कि कोई बड़ा आदमी नहीं। मुख्य लोग गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़ना? क्या आपको उन पर कार्रवाई से डर लगता है। आपने 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

उच्च न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार अनुचित
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार अनुचित है और इसे खारिज करना चाहिए।

जानें, क्या कहा था हाई कोर्ट ने
उच्च न्यायालय ने गत 17 सितंबर को कत्याल को जमानत दे दी थी और ईडी की नीति को चुनिंदा तरीके से लोगों पर निशाना साधने वाला बताते हुए उसकी निंदा की थी। मामले में राजद अध्यक्ष के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं।

जानें, क्या है मामला
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान की गईं थीं। इन नियुक्तियों के बदले में राजद अध्यक्ष के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए। (भाषा)

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