Delhi News: पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। न्यायाधीश सुनील कुमार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हत्या के प्रयास के मामले के तीन आरोपी बरी
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी के एक मामले में तीन आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मालवीय नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (भाषा)


