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Court News: गाय का है विशिष्ट दर्जा, इसके वध से शांति पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव: हाई कोर्ट

Punjab And Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वध के लिए गायों को ले जाने के आरोपी नूंह निवासी को दी गई अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा कि गाय पूजनीय है और एक बड़ी आबादी वाले समूह की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य शांति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
जानें, क्या है मामला
आसिफ और दो अन्य लोगों पर गायों को वध के लिए राजस्थान ले जाने के आरोप में इस वर्ष अप्रैल में हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम, 2015 तथा क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



