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Noida News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा और जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गौतम बुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार बदमाशों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और उनपर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इन्हें सुनाई गई सजा
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बिसरख थाने में 2019 मे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एक अदालत ने 18 दिसंबर को राजकुमार, संदीप, करण, राजू उर्फ राज बहादुर को दोषी पाते हुई उन्हें पांच वर्ष चार माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। (भाषा)


