Husband Wife Dispute: पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग नहीं करेगा तो कहां जाएगा पति, जानें-हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि यदि यदि पति अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग नहीं करेगा तो सभ्य समाज में वह कहां जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाद पति-पत्नी के शारीरिक संबंध में असंगति के कारण उत्पन्न हुआ था। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने एक याचिका पर दिया है। साथ ही, हाई कोर्ट ने दहेज के लिए क्रूरता के आरोपों की निराधार पाते हुए आपराधिक केस रद कर दिया।
जानें, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के महिला थाने में याची के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी
यह भी कहा कोर्ट ने
हाईकोर्ट ने कहा कि यातना या कोई हमला यदि कोई हो तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक संबंध बनाने की याची की इच्छा को पूर्व करने से इनकार करने पर किया गया लगता है। यदि पुरुष अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग नहीं करेगा तो वह नैतिक रूप से समाज में अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएगा।
महिला ने पति पर लगाए थे ये आरोप
याची पर आरोप लगाया कि वह शराब पीने की मांग करता था। पोर्न फिल्में देखत था और उसके सामने बिना कपड़ों के घूमता था। पति उसे ससुराव वालों के पास छोड़कर सिंगापुर चाला गया। आठ महीने बाद जब वाह सिंगापुर गई तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया।
हाई कोर्ट ने कहा, आरोप की नहीं हुई पुष्टि; रद किया केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे दहेज मांगने के आरोप की पुष्टि होती हो। हाई कोर्ट ने दहेज के लिए क्रूरता के आरोपों की निराधार पाते हुए आपराधिक केस रद कर दिया। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



