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Supreme Court News: विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा से अलग रखना स्पष्ट रूप से मनमाना

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है। परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं करना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश रद
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है। (भाषा)

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