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Education: अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे

केंद्र सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब राज्यों को पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल होने पर भी अगली कक्षा में भेजने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई है।
इस संशोधन के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी पांचवीं या आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में असफल होता है, तो उन्हें दो महीने के बाद फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। यदि वे दोबारा भी असफल होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
हालांकि, आठवीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानाचार्यों को अनुत्तीर्ण बच्चों की सूची बनाए रखने और सीखने में अंतराल की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है।



