Terrorist: गृह मंत्रालय ने 23 आतंकियों को घोषित किया टेररिस्ट

Terrorist: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 23 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत शनिवार को आतंकी घोषित कर दिया है। ये लोग पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से हैं। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। यूएपीए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, तो वह उसे आतंकी घोषित कर सकती है।
घोषित किए गए 23 आतंकियों में से 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 23 खतरनाक आतंकियों को आतंकी घोषित किया है।ये घोषित आतंकवादी भारत-विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमले करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार से घुसपैठ, आतंकी संगठनों की मदद करने, फंड जुटाने और आतंकियों की भर्ती करने जैसे कामों में शामिल हैं। घोषित किए गए 23 आतंकियों में से 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं और छह भारतीय नागरिक हैं। हालांकि, ये सभी अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मोदी सरकार भारत और यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



