काम की बात
SEBI: अनधिकृत मंच पर गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से बचें निवेशक

Investor: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को निवेशकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच और वेबसाइट पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी।
निवेशकों के हितों की रक्षा करने की कवायद
बाजार नियामक ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सेबी अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करती हैं, दोनों का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। (भाषा)



