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Hrithik Roshan: ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ पोस्ट हटाने का दिया आदेश

Delhi HighCourt: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व एवं प्रचार अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाने का बुधवार को आदेश दिया।
यह कहा न्यायमूर्ति ने
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह अंतरिम चरण में कुछ फैन पेज को हटाने का कोई एकतरफा निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया जाएगा। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



