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Arvind Kejriwal: जनता के पैसे के दुरुपयोग के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में आप नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि इस अदालत की राय है कि आवेदन सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत स्वीकार किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले के तथ्यों से प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। (भाषा)

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