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PF Advance Rule: अब पीएफ से निकाल सकेंगे एक लाख रुपये तक एडवांस, जानें नया नियम

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने आटो क्लेम निपटान सुविधा के ताहत ली जाने वाली राशि की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। इससे ईपीएफओ सदस्यों को राहत मिलेगी। अभी तक 50 हजार रुपये तक ही एडवांस लेने की सुविधा थी। ईपीएफओ ने अप्रैल, 2020 में आटो ईपीएफओ ने आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत सीमा राशि बढ़ाई सदस्यों को ज्यादा ब्याज देने के लिए क्लेम के नियमों में भी क्लेम निआवास, शादी या शिक्षा के लिए एडवांस लेने वाले सदस्य भी आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ ले सकते हैं। निपटान सुविधा शुरू की थी।

शादी या शिक्षा के लिए एडवांस लेने वाले सदस्य भी आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत ले सकते हैं लाभ
श्रम मंत्रालय के मुताबिकस आवास, शादी या शिक्षा के लिए एडवांस लेने वाले सदस्य भी आटो क्लेम निपटान सुविधा के तहत इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ ले सकते हैं। इससे ईपीएफओ के लाखों सदस्यों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने बताया कि सीबीटी ने सदस्यों को ज्यादा ब्याज देने के लिए ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 60(2) (बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सदस्यों को ब्याज का भुगतान क्लेम के निपटान की तारीख तक किया जाएगा। अभी तक महीने की 24 तारीख तक किए गए क्लेम के लिए पिछले माह तक के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

बिना जुर्माना बकाया पीएफ जमा कर सकेंगी कंपनी
सीबीटी ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए ईपीएफओ माफी योजना 2024 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों का बकाया प्रोविडेंट फंड (पीएफ) बिना किसी जुर्माने के जमा कर सकेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ता को केवल साधारण आनलाइन घोषणा करनी होगी।

नई रिडेंप्शन नीति भी मंजूर
सीबीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय कंपनियों (सीपीएसई) के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और भारत-22 में किए गए निवेश के लिए रिडैप्शन (निवेश को भुनाना) नीति को मंजूरी भी दी है। अब इनमें न्यूनतम पांच वर्ष तक निवेश रहेगा। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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