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Pension: उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश पूर्ण पेंशन के हकदार: उच्चतम न्यायालय

Pension: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे।

कहा, सभी को दी जाएगी पूर्ण पेंशन
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 15 लाख रुपये मिलेंगे। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पेंशन देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पीठ ने कहा कि सभी को पूर्ण पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी नियुक्ति कभी ही हुई हो और चाहे वे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हों या बाद में स्थायी किए गए हों। (भाषा)

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