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Court News: बार संगठनों को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उच्चतम न्यायालय

Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय ने वकीलों के संगठन के चुनावों में जाति के आधार पर आरक्षण देने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिना किसी आंकड़े के यह कदम भानुमती का पिटारा खोल देगा।

पीठ ने कहा ने बात
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि न तो वह बार के सदस्यों को जाति के आधार पर विभाजित होने देगी और न ही इसका राजनीतिकरण होने देगी। (भाषा)

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