PM Modi Degree: पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने संबंधी सीआईसी का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

PM Modi Degree: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।
कहा, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक किए जाने योग्य नहीं हो जाती।
अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह एक सार्वजनिक पद पर हैं, उनकी सारी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक किए जाने योग्य नहीं हो जाती।
यह भी कहा न्यायमूर्ति ने
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मांगी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के निहित जनहित से इनकार किया। न्यायाधीश ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, सनसनी फैलाने के लिए सामग्री मुहैया कराने के लिए नहीं। गौरतलब है कि इस मामले में काफी समय से राजनीति हो रही थी। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



