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Court News: सरकारी नौकरी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग मृत्यु के काफी समय बाद तक नहीं की जा सकती: दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परिवार के कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के काफी समय बाद तक सरकारी नौकरी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती हैं और यह अधिकार हमेशा के लिए नहीं रहता।
जानें, क्या है मामला
न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ एक व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके पिता की जब मृत्यु हुई तब वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में कांस्टेबल थे। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



