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UPI: यूपीआई भुगतान पर एमडीआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

MDR: सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये से अधिक के निर्धारित यूपीआई व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से सोमवार को जवाब मांगा।
जानें, क्या है मामला
यूपीआई भुगतान लगभग छह वर्ष तक पूरी तरह नि:शुल्क था। सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई मंच के जरिये व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है। (भाषा)



