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Court News: शिक्षा के अधिकार में स्कूल चुनने का अधिकार शामिल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार में उसके लिए किसी विशेष स्कूल का चयन करने का अधिकार शामिल नहीं है।

यह भी कहा कोर्ट ने
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसे सामाजिक समावेश के उद्देश्यों को प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि स्कूल एक साझा स्थान बनें जो जाति, जातीय समूह या जातिगत रेखाओं की बाधाओं से अलग न हो। (भाषा)

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