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Delhi News: डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Delhi High Court : वॉट्सएप वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बनकर उच्चतम न्यायालय के फर्जी आदेश दिखाकर एक व्यक्ति से 1.75 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
कहा, बढ़ रहे हैं ऐसे अपराध
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 25 सितंबर को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह मामला डिजिटल धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों से संबंधित है, जहां भोले-भाले पीड़ितों को ठगने के लिए जटिल तकनीकी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)


