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Delhi News: पतंजलि ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

Delhi High Court News: पतंजलि आयुर्वेद ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया गया था।

जानें, किसने-क्या कहा
शुरुआत में न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह सामान्य अपमान का मामला है और पतंजलि द्वारा दिए गए बयान प्रतिवादी डाबर के लिए एक स्पष्ट संदर्भ हैं। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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