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Appeal: अपराध के पीड़ित व उनके उत्तराधिकारी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ कर सकते हैं अपील: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध के पीड़ित और उनके कानूनी उत्तराधिकारी अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।
यह भी कहा पीठ ने
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अपराध के शिकार व्यक्ति का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही सजा पाए आरोपी के अधिकार को भी महत्व दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पहले केवल राज्य सरकार या शिकायतकर्ता को ही अपील करने का अधिकार था। अब पीड़ितों और उनके परिवार को भी यह अधिकार मिल गया है। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



