Sanjay Raut: मानहानि के मामले में संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा, जानें-क्या है मामला

भाजपा (BJP) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। (भाषा)
संजय राउत की सजा पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कही ये बात
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे के निकटतम सहयोगी, राज्यसभा के इतने वरिष्ठ सदस्य (संजय राउत) उन्होंने सोमैया परिवार के खिलाफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर जो अभियान चलाया था, उसे लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसलिए मेधा सोमैया ने 18 मई, 2022 को आधिकारिक कानूनी शिकायत दायर की। 28 महीने इस मामले में सुनवाई हुई… आज अदालत ने संजय राउत को दोषी ठहराया है। 15 दिन की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। वो 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को दिए जाएंगे। संजय राउत ने इतने दिनों तक जो कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया और सजा दी।


