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Jharkhand News: हाई कोर्ट ने झारखंड के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी कानून पर रोक लगाई
Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है।
लघु उद्योग संघ की याचिका पर हुई सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने बुधवार को ‘झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021’ के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक लघु उद्योग संघ की याचिका पर सुनवाई की। (भाषा)



