Court News: दुष्कर्म के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत मंजूर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी एवं मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वरिष्ठ अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि 2016 में हुई कथित घटना के आठ साल बाद अगस्त में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। न्यायालय ने सिद्दीकी को 30 सितंबर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
केरल उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सिद्दीकी पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है। केरल पुलिस ने जांच में सिद्दीकी द्वारा सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है।
बेंगलुरु पुलिस अभिनेता दर्शन को मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मंगलवार को कहा कि रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। दर्शन (47) को चार महीने से अधिक समय के कारवास के बाद 30 अक्टूबर को बेल्लारी जेल से रिहा किया गया था। इससे कुछ घंटे पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की राहत प्रदान की थी।
दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बिजली कंपनी ‘सेली हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकल’ कंपनी पर राज्य सरकार के 150 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि कंपनी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के लिए उचित कदम उठा सकती है।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर आरोप तय
पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ नौ मई 2023 के दंगों के संबंध में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। (भाषा)



