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Court News: तोते खा गए किसान के अनार, बांबे हाईकोर्ट ने सरकार को दिया मुआवजा देने का निर्देश

Bombay High Court: बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तोतों द्वारा क्षतिग्रस्त अनार के पेड़ों के लिए एक किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि ये पक्षी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन्य प्राणी हैं। राज्य को संपत्ति के नुकसान के लिए नागरिकों की भरपाई करनी होगी।
जानें, क्या कहा कोर्ट ने
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और निवेदिता मेहता की नागपुर पीठ ने कहा कि यदि संरक्षित प्रजातियों के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वे ऐसे उपायों का सहारा ले सकते हैं जो वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से तोतों को शामिल किया गया है। (भाषा)



