UP News: ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान के पहले दिन 915 ई-रिक्शा जब्त, 3035 चालान काटे; जानें, क्या है कानूनी नियम

E Rickshaw: उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईरिक्शा और ऑटो के खिलाफ मंगलवार से शुरू किए गए अभियान के पहले दिन राज्य में 915 ई-रिक्शा जब्त किए गए और 3035 चालान काटे गए।
30 अप्रैल तक जारी रहेगा अभियान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार से प्रदेश में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया गया, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा।
जानें, क्या है कानूनी नियम
अगर कोई भी ई-रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नियमों के मुताबिक, ई-रिक्शे का भी हर दो साल पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ई-रिक्शा कोई नाबालिग चला रहा है, तो उसे जब्त या सीज किया जा सकता है। इसके लिए स्पीड फिक्स राखी गई है, जो की 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। (भाषा)



