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Uniform Civil Code: धर्म गुरुओं के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हर लिव इन पंजीकरण में नहीं

उत्तराखंड (Uttarkhand) में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए नियमावली बनाने वाली समिति के एक सदस्य ने बृहस्पतिवार को साफ किया कि लिव इन (सहवासी) संबंधों के पंजीकरण के लिए धर्म गुरुओं के प्रमाणपत्र की आवश्यकता केवल उन मामलों में होगी, जिनमें युगल के बीच पहले से ही संहिता की अनुसूची-1 में परिभाषित निषिद्ध श्रेणी का रिश्ता हो।

यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य ने कही ये बात
यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य मनु गौड़ ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि प्रत्येक लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धर्म गुरुओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा सिर्फ उन मामलों में करना होगा, जिनमें युगल में पहले से कोई ऐसा रिश्ता हो जिनमें विवाह निषिद्ध है। ऐसे रिश्तों का उल्लेख संहिता की अनुसूची-1 में स्पष्ट किया गया है। (भाषा)

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