Defamation Case: वेतन कुर्क करने के आदेश पर तृणमूल नेता साकेत गोखले बोले, मैं और मजबूती से लड़ता रहूंगा

Saket Gokhale: पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के वेतन का कुछ हिस्सा कुर्क करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद गोखले ने शुक्रवार को कहा कि वह और मजबूती से लड़ेंगे।
कहा, मैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं
साकेत गोखले ने मीडिया में जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता- मैं और भी मजबूती से लड़ता रहूंगा। मैं (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं।
मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल सांसद साकेत गोखले का वेतन कुर्क करने का दिया आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद साकेत गोखले का वेतन कुर्क करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि पहले गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव पुरी से माफी मांगने और उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने न तो जुर्माने की राशि जमा की और न ही कोई उचित स्पष्टीकरण दिया।(भाषा)



