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Surrogacy: ओडिशा में सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व और पितृत्व अवकाश

ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने बच्चे के जन्म के लिए ‘सरोगेसी’ का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राज्य वित्त विभाग द्वारा बृहस्पतिवार रात जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, महिला कर्मचारी 180 दिनों की छुट्टी ले सकेंगी, जबकि पुरुष कर्मचारी 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे। (भाषा)

जानें, क्या है सरोगेसी
जब किसी मेडिकल प्रॉब्‍लम या प्रेग्‍नेंसी में कोई खतरा होने या प्रेगनेंट होने पर मां की सेहत को खतरा होने या सिंगल व्‍यक्‍ति के पेरेंट बनने की इच्‍छा पर सरोगेसी की मदद से बच्‍चा पैदा किया जाता है। सरोगेसी में कपल्‍स में से मेल पार्टनर के स्‍पर्म और फीमेल पार्टनर के एग को फर्टिलाइज कर के सरोगेट मदर यानि किसी अन्‍य महिला की कोख में डाल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया भारत में कानूनी तौर पर जायज है।

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