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Supreme Court News: नामांकन पत्र में दोषसिद्धि का खुलासा नहीं करने पर निर्वाचित उम्मीदवार को घोषित कर दिया जाएगा अयोग्य: सुप्रीम कोर्ट

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकन पत्र में दोषसिद्धि का खुलासा नहीं करने पर निर्वाचित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
जानें, क्या है मामला
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने एक पूर्व पार्षद पूनम द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। पूनम को इसलिए पद से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन पत्र में एक मामले में अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया था। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



