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RTE: सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई के तहत छात्रों के अनिवार्य दाखिले को सही ठहराया, इसे राष्ट्रीय मिशन बताया

Court News: पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लिए जाने की जरूरत बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत पड़ोस के स्कूलों की संवैधानिक और कानूनी तौर पर यह जिम्मेदारी है कि वे राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्रों को बिना देरी के दाखिला दें।

यह भी कहा कोर्ट ने
आरटीई की रूपरेखा के तहत आवंटित छात्रों को बिना किसी देरी के प्रवेश देने की आसपास के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की जिम्मेदारी को दोहराते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस तरह के प्रवेश से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है। (भाषा)

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