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Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर रोक लगाने संबंधी कारोबारी संगठनों की याचिका पर केंद्र व अन्य पक्षों से जवाब मांगते हुए मंगलवार को कहा कि किसी प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा करके नहीं रखा जा सकता।
जानें, क्या है मामला
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ किराना कमेटी दिल्ली की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिममें रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है। (भाषा)



