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Asaram: आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल, जानें-क्या है मामला

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को 20 दिन की नियमित पैरोल प्रदान की है। अदालत ने कहा कि राजस्थान सरकार उसकी पैरोल याचिका खारिज करने के अपने निर्णय को उचित ठहराने में विफल रही।

आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेश एम्स की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में राय दी है कि स्वयंभू बाबा आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ को एम्स की रिपोर्ट की जानकारी तब दी गई जब वह आसाराम द्वारा स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। (भाषा)

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