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Aadhar: निर्वाचन आयोग ने कहा-आधार को नागरिकता नहीं, पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के दिए थे निर्देश

Election Commission: आधार को लेकर निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने बिहार में संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के लिए आधार को नागरिकता के नहीं, बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल के निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे।

शीर्ष अदालत में जवाब दाखिल
शीर्ष अदालत में दाखिल जवाब में आयोग ने कहा कि न्यायालय ने मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आधार के इस्तेमाल के नियम आठ सितंबर को ही स्पष्ट कर दिए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बिहार में राजग की जीत पर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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