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Criminal Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक मामले में जमानत देने के लिए समानता एकमात्र आधार नहीं

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही कैदियों को राहत देने के लिए अदालतें जमानत नियम है, और जेल अपवाद के सिद्धांत को मानती हैं, लेकिन समानता ही एकमात्र आधार नहीं है जिस पर आपराधिक मामलों में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
पीठ ने कही ये बात
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जमानत की राहत उस कथित अपराध में शामिल हालात पर ध्यान दिए बिना नहीं दी जा सकती, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
जानें, क्या है मामला
पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हत्या के एक मामले में आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। उसे सिर्फ इस आधार पर जमानत दी गई थी कि सह-आरोपी को भी राहत दी गई है। (भाषा)



