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Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत अग्रिम जमानत खारिज कर सकती है लेकिन आत्मसमर्पण का निर्देश नहीं दे सकती

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत किसी आरोपी की अग्रिम जमानत को खारिज कर सकती है, लेकिन उसे यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि वह निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे।
धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी की याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। (भाषा)



