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Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमजोर या मनगढ़ंत जांच से आपराधिक मुकदमा पड़ता है कमजोर

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कमजोर या पूर्व-नियोजित जांच, दोनों ही आपराधिक अभियोजन के लिए घातक हैं, लेकिन पूर्व नियोजित जांच अधिक घातक होती है, क्योंकि इसमें निर्दोष लोगों के फंसने की पूरी संभावना होती है।
जानें, क्या है मामला
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ये टिप्पणियां असम में जुलाई 2008 में दर्ज हत्या के एक मामले के आरोपियों को बरी करते हुए कीं। (भाषा)



