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Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की दी अनुमति

Green Crackers: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ त्योहार के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रीन पटाखों का उपयोग दिवाली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटों तक ही किया जा सकेगा। हालांकि, 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट तय करेंगे ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि जिला मजिस्ट्रेट पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सिरसा ने कहा कि विनिर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रतिबंधित पटाखे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाजारों में प्रवेश न करें और उन्होंने निवासियों से केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अपील की। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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