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Delhi Gymkhana: दिल्ली जिमखाना मामले में हाई कोर्ट ने कहा, फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं

Delhi High Court: दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र की इस दलील पर गौर किया कि वह पांच जून तक औपनिवेशिक काल के क्लब पर जबरन कब्जा नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है।
मामले की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह के लिए निर्धारित
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने भी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के बीचोंबीच स्थित क्लब की 27.3 एकड़ जमीन के स्थायी पट्टे को समाप्त करने के निर्णय में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी। (भाषा)



