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Supreme Court: दृष्टिबाधित व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

Delhi News: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पिछले साल तीन दिसंबर को कुछ राज्यों में न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आरक्षण न दिए जाने को लेकर स्वत: संज्ञान वाले एक मामले सहित छह याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (भाषा)

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