Court News: कामकाजी पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं, हाई कोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश

Allahabad High Court News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कामकाजी महिला के पक्ष में अधीनस्थ अदालत के गुजारा भत्ता आदेश को रद्द करते हुए कहा कि चूंकि महिला आय अर्जित कर रही है और उसके ऊपर कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पत्नी को पांच हजार रुपये गुजारा भत्ता देने संबंधी परिवार अदालत का आदेश रद कर दिया है।
34 हजार रुपये प्रति माह कमा रही है पत्नी
अंकित साहा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि अधीनस्थ अदालत के आदेश पर गौर करने पर पता चलता है कि महिला ने अपने हलफनामा में स्वयं स्वीकार किया है कि वह एक स्नातकोत्तर वेब डिजाइनर है और एक कंपनी में सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करते हुए प्रति माह 34,000 रुपये कमा रही है। (भाषा)



