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ED: धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार व शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की सख्ती, संपत्ति कुर्क

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और शिक्षक भर्ती घोटाले में देश में कई जगहों पर संपत्ति कुर्क की है।

धोखाधड़ी मामले में 99.26 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क
ईडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत आम्रपाली समूह के मामले में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में 99.26 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मेसर्स मौरिया उद्योग लिमिटेड का कार्यालय व फैक्ट्री की ज़मीन और भवन शामिल है, जो सुरेका ग्रुप की कंपनियों में से एक है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की कीमत लगभग 303.08 करोड़ रुपये है।

भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई
ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना, बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभांशु शेखर द्वारा भ्रष्टाचार करके अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई लगभग 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (जिसमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व भूमि शामिल हैं) तथा चल संपत्तियों (जिसमें बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के गहने और इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश शामिल हैं) को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में संपत्ति कुर्क
ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के विधायक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्त्र और सुधार प्रशासन के प्रभारी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की 3.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत 31.12.2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। पीटीआरएस मामले में कुल जब्ती और कुर्की वर्तमान में 154.91 करोड़ रुपये(लगभग) है। एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती और समूह ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटालों के संबंधित मामलों में, ईडी ने 486 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। भर्ती घोटाले के मामलों में कुल कुर्की अब तक 641 करोड़ रुपये (लगभग) है।

धोखाधड़ी मामले में 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश जारी
ईडी, इम्फाल उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और अन्य से संबंधित 5000 भोले-भाले निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की राशि 61.68 करोड़ रुपये है।

धोखाधड़ी मामले में जब्ती
ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने हिमांशु उर्फ ​​पिंटू भावसार और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत शेयर बाजार में निवेश के नाम पर किए गए धोखाधड़ी के संबंध में 110 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां (मूल्य 2.4 करोड़ रुपये), लगभग 1.296 किलोग्राम सोने की सिल्लियां (मूल्य 1.7 करोड़ रुपये), लगभग 39.7 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 38.8 लाख रुपये के बराबर भारतीय मुद्रा, कम से कम 10.6 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों को बरामद और जब्त किया है। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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