CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए, इंटरनेट व मेट्रो सेवाओं में बाधा न आए

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। साथ ही, इंटरनेट व मेट्रो सेवाओं में बाधा न आए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के कारण मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाने संबंधी न्यायालय के निर्देश के कथित उल्लंघन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
सभी पक्षों को सुनेंगे, किसी को असुविधा नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिकाओं पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि वह सभी वकीलों को अपनी दलीलें रखने का मौका देगी। न्यायालय दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाने के उसके निर्देश के कथित खुले उल्लंघन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की। (भाषा)



