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Ballia News: बलिया में मानसिक रूप से कमजोर बालक से कुकर्म करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास

Ballia Crime: उत्तर प्रदेस में बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर एक बालक से नमकीन, टॉफी और रुपये का लालच देकर कुकृत्य करने के दो साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुरेंद्र गुप्ता (60) को दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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