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Court News: मुख्यमंत्री राहत कोष वितरण की निगरानी नहीं कर सकते: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री राहत कोष से धन के वितरण की निगरानी नहीं कर सकता है, लेकिन उसे भरोसा और आशा है कि उस धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसका संचालन किया जा रहा है और इसमें कोई भटकाव नहीं होगा।

कहा, कोष के लेनदेन के बारे में मांग सकते हैं सूचना
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की एक पीठ ने 31 जुलाई के आदेश में कहा कि लोग सूचना के अधिकार के तहत कोष के लेनदेन के बारे में सूचना मांग सकते हैं। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)

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