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Azam Khan Case: आजम खान ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

Supreme Court News: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के एक नए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि याचिका इस सप्ताह सूचीबद्ध की जा सकती है।

गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने रविवार को आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। आजम खान के अधिवक्ता दानिश अली ने पत्रकारों को बताया कि सपा नेता को जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दानिश अली के अनुसार, अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान को 14 दिन तक गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रहना होगा।

जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी ने हिरासत में लिया
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में सजा निलंबित होने के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश में रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी रिहाई से पहले ही ईडी की एक टीम धन शोधन के कथित मामले में आजम खान से पूछताछ करने के लिये रामपुर पहुंच गई और रिहाई होने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक आजम और अब्दुल्ला को शाम को भारी गहमागहमी के बीच जेल से रिहा किया गया। (भाषा)

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